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 1. राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार और कर्तब्य

  • सभी प्रकार की (सिटिझन्स व्हिजिलेंस कमिटी) समितियों के कार्य के लिए बैठक की व्यवस्था करना।
  • प्रत्येक वर्ष में सिटिझन्स व्हिजिलेंस कमिटी के नाम पर सभी खातों के ऑडिटिंग की व्यवस्था करना।
  • राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर की समितियों द्वारा आयोजित सभी बैठकों की मिनट बुक को बनवाना।
  • हर महीने में कम से कम दो राज्यों की कोर समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक के कार्यक्रम को केवल राष्ट्रीय मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय मुख्य वित्तीय आयोजक और राष्ट्रीय कोर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।  ‍
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्था / संगठन के विकास और बेहतरी (जैसे माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव) या विकास के लिए राष्ट्रीय और राज्यों के सरकारी अधिकारी के साथ मिलने का हकदार है।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर के उच्च अधिकारीयों के साथ-साथ राज्य स्तर के पत्र व्यवहार के लिए पात्र है।
  • संस्था के विकास के लिए, संगठन को सुचारू रूप से चलाने और बेहतर बनाने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी और कोर कमेटी के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे, लेकिन विशेष स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य  लोगों से संपर्क / बैठक की व्यवस्था भी करेंगे जिसे कोर कमेटी द्वारा अनुशंसित करेगा
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी स्तर पर संगठन (सिटिझन्स व्हिजिलेंस कमिटी) के किसी भी बैंक खाते को संचालित नहीं करेंगे।
  • किसी भी प्रकार की विसंगतियों का पता करना, किसी भी स्तर पर संगठन द्वारा चलाए जा रहे किसी भी प्रोग्रामर की जांच करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कोर कमेटी और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को रिपोर्ट भेजना।
  • कोर कमेटी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ड्रेस कोड तय की जाएगी।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुपस्थिति में अन्य व्यक्तियों की, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष को संगठन के नियुक्त सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिवीर का  आयोजन करना होगा।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर  संगठन के वरिष्ठतम सदस्य प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

2. राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के अधिकार और कर्तब्य

  • संगठन के राष्ट्रीय / राज्य / जिला और तालुका स्तर की / समिति के अधिकारीयों की  नियुक्ति करना।
  • भारत के संविधान के अनुसार संगठन की प्रत्येक शाखाओं में सभी कार्यक्रम करना / संचालित करना ।
  • सभी प्रकार की समितियों से बैठक बुलाने की व्यवस्था करना
  • हर साल आय. टी. कानून के अनुसार सभी खातों का लेखापरीक्षा करवाना। 
  • राष्ट्रीय / राज्य / जिला और तालुका स्तर के समय-समय पर मिनटों के नियमों और विनियमन को बनवाना।
  • कोर कमेटी के सभी निर्णय प्रस्तावों को अनुमति / स्वीकृति / अनुमति देना, यदि राष्ट्रीय मुख्य महासचिव कोर कमेटी के निर्णय / निर्णय से संतुष्ट / सहमत नहीं हैं, तो राष्ट्रीय मुख्य महासचिव प्रस्ताव / निर्णयों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास अनुमोदन के लिए भेजना।   
  • राष्ट्रीय मुख्य महासचिव संस्था / संगठन के विकास के लिए राष्ट्रीय और राज्य के संवैधानिक पदधारकों (जैसे माननीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव) के साथ मिलने का हकदार है।
  • राष्ट्रीय अध्यक्ष / कोर कमेटी द्वारा समय-समय पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष / कोर कमेटी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार किसी भी घटना / कार्यक्रम में, जो संदिग्ध / अनियमिततापूर्ण ढंग से निष्पादित या ठीक से निष्पादित या नहीं किया गया हो, उसकी जांच के लिए व्यवस्था करना / आदेश देना और इस जांच की रिपोर्ट की प्रति को आगे की आवश्यक कारवाई के लिए कोर कमेटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष को भेजना।
  • राष्ट्रीय मुख्य महासचिव राष्ट्रीय स्तर के उच्च अधिकारीयों के साथ-साथ राज्य स्तर के पत्र व्यवहार के लिए पात्र है।
  • राष्ट्रीय मुख्य महासचिव की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के कार्यालय में अन्य लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

3. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के अधिकार और कर्तब्य

  • सभी राज्यों की समिति के बैंक खाता खोलने के लिए और राज्य समिति द्वारा आवश्यक धन की व्यवस्था को बदलना / बदलने के लिए और सभी खातों का लेखा परीक्षण प्राप्त करना , संगठन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना।
  • सभी राज्यों के लिए सह-कोषाध्यक्ष की नियुक्ति करना।
  • संगठन द्वारा संचालित सभी खातों की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट और आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर करवाना एवं इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक और राष्ट्रीय मुख्य वित्तीय अधिकारी को भेजना।
  • संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मासिक बैठक में भाग लेना।
  • संगठन के राष्ट्रीय मुख्य सतर्कता अधिकारी को सभी समितियों के बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रती भेजना और इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना।
  • राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के कार्यालय में अन्य लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

4. राष्ट्रीय मुख्य संयोजक के अधिकार और कर्तब्य

  • संगठन के सभी राज्य, जिला और तालुका स्तर में विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करना।

  • संगठन की सभी समिति के अध्यक्ष की नियुक्त करना।

  • संगठन के सभी समितियों के गठन के लिए बैठक की व्यवस्था करना।

  • आय. टी. कानूनों के अनुसार संगठन के सभी खाते के लिए ऑडिट प्राप्त करना।

  • संगठन की सभी समितियों के लिए समय-समय पर नियम और कानून बनाना और संबंधित समिति की मिनट बुक में दर्ज करवाना ।

  • राष्ट्रीय मुख्य संयोजक संस्था / संगठन के विकास के लिए राष्ट्रीय और राज्य के संवैधानिक पद धारक (जैसे माननीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव) के साथ मिलने का हकदार है ।
  • राष्ट्रीय मुख्य संयोजक राष्ट्रीय स्तर के उच्च अधिकारों के साथ-साथ राज्य स्तर के पत्र व्यवहार के लिए पात्र है।
  • राष्ट्रीय मुख्य संयोजक की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक के कार्यालय में अन्य  लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

5. राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तब्य        

  • सभी राज्यों के लिए अध्यक्ष की नियुक्त करना और राज्य समिति संगठन के कार्य की देखभाल करना।

  • राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष को राष्ट्रीय / राज्य / जिला और तालुका स्तर पर गठित समितियों की मिनट बुक को बनाए रखने में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव के साथ सहयोग करना।

  • राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुपस्थिती में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सभी अधिकारों और कर्तब्यों के साथ काम करेंगे।

  • राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष संस्था / संगठन के विकास के लिए राष्ट्रीय और राज्य के संवैधानिक पद धारक (जैसे माननीय राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव) के साथ मिलने का हकदार है ।  

  • राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ राज्य स्तर के पत्राचार के लिए हकदार है।

  • कोर कमेटी से भेजे या दिए गए प्रस्तावों की स्वीकृति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा करवाना ।

  • राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य संयोजक और संगठन की कोर समिति के समन्वय के साथ सभी राज्यों की समिति का गठन करना।

  • कार्य समिति और संगठन की कोर समिति के कम से कम दो बैठकों में भाग लेना ।

6. राष्ट्रीय मुख्य वित्त अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

  • संगठन के राज्य प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय वित्त अधिकारी नियुक्त करने के लिए निधी द्वारा धन जुटाना

  • सदस्यता, विज्ञापन, इवेंट मैनेजमेंट, पत्रिका की छपाई और किसी भी नागरिक, उद्योगपति और किसानों के माध्यम से या भारतीय संविधान के अनुसार किसी अन्य कानूनी मदद के माध्यम से संगठन की बेहतरी और सुचारू कामकाज के लिए निधी जुटाना।

  • किसी समिति द्वारा लिए गए या एकत्र किए गए कोष की त्रैमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और संगठन की कोर समिति को भेजना

  • निधी संग्रह के लिए राष्ट्रीय मुख्य वित्त सलाहकार को सभी राज्यों के अध्यक्ष और कोषाध्यक्षों के साथ समन्वय करना चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और कोर समिति को भेजना

  • समय-समय पर सभी संचालित खातों का ऑडिट कराने के लिए और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट की प्रती राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और कोर कमेटी को भेजना

  • राष्ट्रीय मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ परामर्श करना एवं जानकारी देना

7. राष्ट्रीय मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

  • सभी कार्यक्रम के या अतीत में किए गए कार्यक्रम / जो हमारे संगठन द्वारा चलाया या चलाया गया था, उसके कार्यविधी की जांच करना

  • राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर पदासीन सभी आधिकारीयों के चरित्र / नैतिक गतिविधियों  और आचार संहिता की निगरानी नियमित आधार पर करना और इसके रिपोर्ट की प्रती राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष, संगठन की अध्यक्ष और कोर कमेटी को भेजना ।

  • राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर के लिए सतर्कता अधिकारी की नियुक्त करना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा कोर समिति द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त करना।

  • राष्ट्रीय मुख्य सतर्कता अधिकारी की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में अन्य लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

  • संगठन के किसी भी स्तर / कार्यालय में किसी भी अनियमितता की जांच के लिए, राष्ट्रीय मुख्य सतर्कता समिति को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव या संगठन की कोर समिति से अनुमोदन प्राप्त करना ।

8. राष्ट्रीय मुख्य प्रबंधक के अधिकार और कर्तब्य

  • सदस्यता कार्यक्रम, आपातकालीन सेवाओं, घटना प्रबंधन, कोर समिति और संगठन की अन्य समितियों के लिए आवश्यक सुविधाओं, उपयोगी सामग्रीयों आदि एवं  आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।

  • समिति द्वारा अनुमोदित दौरे और संगठन के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव या किसी अन्य अधिकारियों को सभी उपयोगी सामग्रियों या आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करना।

  • राष्ट्रीय मुख्य प्रबंधक द्वारा की गई कोई भी / सभी नीतियों या निर्णयों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव द्वारा परिवर्तित या संशोधित किए जा सकते हैं (नियमों, नीति में किए गए या निर्णय में)।

  • राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य उपाध्यक्ष और कोर समिति के साथ समन्वय करने के लिए राज्यों के लिए या संगठन के किसी भी स्तर पर कार्यक्रम को लागू करना

9. राष्ट्रीय मुख्य आपातकालीन सेवा अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

  • किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान, देश के किसी भी हिस्से में दुखद घटना, दुर्घटना, बाढ़, दंगों आदि में राहत कार्य करना, राष्ट्रीय मुख्य आपातकालीन सेवा अधिकारी संगठन के स्वयंसेवकों द्वारा बचाव कार्य में  स्थानीय निकाय, पुलिस प्रशासन और राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा तैनात बल की मदद करेंगे

  • संगठन द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन सेवाओं को एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

  • इस टीम में पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की ही नियुक्त की जाएगी

  • इस टीम के सभी स्वयंसेवकों / सदस्यों / अधिकारियों को आत्मरक्षा में विषेशज्ञ  होना चाहिए, किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए दिल और मानसिक रूप से कठोर होना चाहिए, लोगों को बचाने या आपदा या दंगों के दौरान टीम की रक्षा के लिए, संगठन द्वारा सभी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।

  • प्रत्येक वर्ष इस टीम के स्वयंसेवकों / सदस्यों / अधिकारीयों  के लिए कम से कम 15 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है, प्रशिक्षण की व्यवस्था संगठन द्वारा की जाएगी।

  • इस टीम द्वारा प्राकृतिक आपदा या दंगा के दौरान स्थानीय प्रशासन की मदद करना।

  • प्राकृतिक आपदा या दंगे के दौरान लोगों को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करना, संगठन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी

10. राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम आयोजक के अधिकार और कर्तब्य

  • पूरे वर्ष के दौरान संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देना और इसे एजीएम द्वारा अनुमोदित करवाना

  • अप्रैल महीने में (अगले वित्तीय वर्ष के लिए) आने वाले वर्ष के कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजक को पिछले साल के दौरान राज्यों द्वारा किए गए सभी कार्यक्रम के विवरण (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को राज्यों के प्रभारी कोषाध्यक्ष के माध्यम से) मिलेंगे और व्यय की प्रतिलिपि (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को राज्यों के प्रभारी कोषाध्यक्ष को प्राप्त प्रतिलिपि) राष्ट्रीय मुख्य कार्यक्रम आयोजक को दी जाएगी।

  • संगठन के सभी मासिक बैठक में या संगठन के राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेना  राष्ट्रीय मुख्य कार्यक्रम आयोजक और कार्यक्रम आयोजक के लिए अनिवार्य है।

11. राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य (PRO)

  • राज्य स्तर के लिए जनसंपर्क अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  • हमारे संगठन के बारे में उचित विवरण प्रदान करना।
  • सरकारी अधिकारियों से मिलना
  • राज्य अध्यक्ष, राज्य मुख्य महासचिव के साथ समन्वय करना।

12. राष्ट्रीय मुख्य सूचना अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

  • राज्य स्तर के लिए सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  • सरकारी विभागों से सुझाव प्राप्त करना
  • राष्ट्रपति, मुख्य महासचिव, उपाध्यक्ष द्वारा आयोजित बैठकों में भाग करना

13. राष्ट्रीय मुख्य कानूनी सलाहकार के अधिकार और कर्तब्य

  • राज्य स्तर के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करना।
  • हमारे संगठन के सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान करना

14. राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक के अधिकार और कर्तब्य

  • राज्य स्तर के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना।
  • हमारे संगठन के सदस्यों / अधिकारियों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

15. राष्ट्रीय मुख्य आईटी सेल अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

  • राज्य स्तर के लिए आईटी सेल अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  • सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्स एप और इंस्टाग्राम आदि) और वेबसाइट और ईमेल (यदि कोई हो) को बनाए रखना

16. राष्ट्रीय मुख्य प्रचार अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

  • राज्य स्तर के लिए प्रचार अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  • हमारे संगठन के प्रचार के लिए राज्य अध्यक्ष, महासचिव और आईटी सेल अधिकारियों के साथ समन्वय करना।

17. राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता व्यक्ति के अधिकार और कर्तब्य

  • राज्य स्तर के लिए प्रवक्ता व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
  • मीडिया के किसी भी / सभी प्रकार के कार्यक्रमों को जारी करने के लिए हमारे संगठन के राज्य अध्यक्ष, महासचिव और आईटी सेल अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
  • इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसी भी / सभी ज्वलंत मुद्दे के लिए बयान देना।

18. राष्ट्रीय मुख्य लोक शिकायत अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

  • राज्य स्तर के लिए लोक शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  • सार्वजनिक शिकायतों को प्राप्त करने और तदनुसार काम करना ताकि किसी भी सदस्य / जनता द्वारा दी गई शिकायत का समाधान हो।
  • हमारे संगठन के राज्य अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, आपातकालीन सेवा अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशिक्षक, सतर्कता अधिकारी, कोर समिति और आईटी सेल अधिकारियों के साथ समन्वय और काम करना।

11. राष्ट्रीय कोर समिती के अधिकार और कर्तब्य

  • राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य होंगे, अन्य सदस्य संगठन द्वारा गठित समितियों से चुने जाएंगे या नामित किए जाएंगे, एक ही समिति से एक से अधिक सदस्य चुने या नामित नहीं किए जाएंगे लेकिन विशेष परिस्थिती में राष्ट्रीय मुख्य महासचिव में एक से अधिक अतिरिक्त सदस्यों के लिए अनुमोदन करने का अधिकार होगा (लेकिन किसी भी परिस्थिती में एक ही समिति के दो सदस्यों से अधिक के अनुमोदन का अधिकार राष्ट्रीय मुख्य महासचिव को नहीं होगा), किसी भी स्थिती में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कोर समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं।

 

  • राष्ट्रीय कोर समिति को संगठन के सभी पदों की नियुक्ति और निष्कासन / डिबारिंग करना एवं संगठन के  किसी भी स्तर पर किए गए सभी कार्यक्रमों की देखभाल करना।

  • राष्ट्रीय कोर समिति सभी सदस्यों को तीन दिन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना (क्योंकि तीन दिवसीय प्रशिक्षण के बगैर किसी भी सदस्य को संगठन द्वारा गठित किसी भी समितियों के किसी भी पद के लिए नामित या नामांकित नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशिक्षण अवधि के दौरान संगठन के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे)।

नोट: राष्ट्रीय कोर समिति सभी पदाधिकारियों / अधिकारियों के कर्तव्यों और  अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन / परिवर्तन के लिए पूरी तरह से सशक्त है और उनके महत्व (समय-समय पर) या राज्य समितियों की सिफारिशों के अनुसार किसी भी या सभी पदों का सृजन / आवंटन करना।

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