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1. तालुका राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तब्य

  • सभी प्रकार की (सिटिझन्स व्हिजिलेंस कमिटी) समितियों के कार्य के लिए एक बैठक की व्यवस्था करना
  • प्रत्येक वर्ष में सिटिझन्स व्हिजिलेंस कमिटी के नाम पर सभी खातों के ऑडिटिंग की व्यवस्था करना।
  • तालुका और ग्राम पंचायत स्तर समितियों द्वारा आयोजित सभी बैठकों की मिनट बुक को बनवाना ।
  • हर महीने में कम से कम दो ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) की कोर समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
  • तालुका अध्यक्ष की बैठक का कार्यक्रम केवल तालुका संयोजक, तालुका वित्तीय आयोजक और तालुका कोर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • तालुका अध्यक्ष, संस्था / संगठन के विकास और बेहतरी के लिए तालुका के घटक पद धारक के साथ मिलने का हकदार है।
  • तालुका अध्यक्ष तालुका स्तर के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के स्तर के पत्राचार के लिए पात्र है।
  • संस्था के विकास के लिए, संगठन को सुचारू रूप से चलने और बेहतर बनाने के लिए, तालुका अध्यक्ष, तालुका के महासचिव, तालुका प्रशिक्षण अधिकारी और कोर कमेटी के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे, लेकिन विशेष स्थिति में तालुका अध्यक्ष अन्य लोगों से संपर्क / बैठक करने की व्यवस्था करेंगे जिसे कोर समिति द्वारा अनुशंसित करेगा।
  • तालुका और ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर के संगठन (सिटिझन्स व्हिजिलेंस कमिटी) के किसी भी बैंक खाते को संचालित नहीं करेंगे।
  • किसी भी प्रकार की विसंगतियों का पता करना, किसी भी स्तर पर संगठन द्वारा चलाए जा रहे किसी भी प्रोग्रामर की जांच करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए कोर कमेटी और तालुका महासचिव को रिपोर्ट भेजना।
  • कोर कमेटी द्वारा तालुका अध्यक्ष का ड्रेस कोड तय की जाएगी।
  • तालुका अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अन्य व्यक्तियों की, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा।
  • तालुका राष्ट्रपति का व्यक्तिगत संपर्क विवरण प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।
  • तालुका अध्यक्ष को संगठन के नियुक्त सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिवीर आयोजित करना होगा।
  • तालुका अध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और तालुका अध्यक्ष की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर  संगठन के वरिष्ठतम सदस्य प्रधान कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

2. तालुका महासचिव के अधिकार और कर्तब्य

  • संगठन के तालुका और ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) समिति के अधिकारीयों की नियुक्ति करना।
  • भारत के संविधान के अनुसार संगठन की प्रत्येक शाखाओं में सभी कार्यक्रम करना / संचालित करना ।
  • सभी प्रकार की समितियों से बैठक को बुलाने की व्यवस्था करना।
  • हर साल आई.टी कानूनों के अनुसार सभी खातों का लेखापरीकक्षा करवाना।
  • तालुका और ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के स्तर के लिए समय-समय पर नियम और विनियमन को बनवाना।
  • कोर कमेटी के सभी निर्णय प्रस्तावों को अनुमति / स्वीकृति / अनुमति देना, यदि तालुका महासचिव कोर कमेटी के निर्णय / निर्णय से संतुष्ट / सहमत नहीं हैं, तो तालुका महासचिव प्रस्ताव / निर्णयों को तालुका अध्यक्ष को अनुमोदन के लिए भेजना ।
  • तालुका महासचिव संस्था / संगठन के विकास के लिए तालुका संवैधानिक पद धारक के साथ मिलने का हकदार है।
  • किसी भी घटना / कार्यक्रम की जांच / व्यवस्था करने के लिए, जो समय-समय पर संगठन के तालुका सतर्कता अधिकारी द्वारा, तालुका अध्यक्ष / कोर कमेटी द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संदिग्ध / अनियमिततापूर्ण ढंग से निष्पादित / ठीक से निष्पादित या नहीं किया गया लगता है। इस तरह की रिपोर्ट की प्रती कोर कमेटी, तालुका के अध्यक्ष और तालुका उपाध्यक्ष को भेजना।
  • तालुका महासचिव तालुका स्तर के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के स्तर के पत्राचार के लिए पात्र है।
  • तालुका महासचिव की अनुपस्थिति में, तालुका महासचिव के कार्यालय में अन्य लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

3. तालुका कोषाध्यक्ष के अधिकार और कर्तब्य

  • सभी ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) समिति के लिए बैंक खाते खोलने और तालुका समिति द्वारा आवश्यक धन की व्यवस्था को बदलना / बदलने के लिए और सभी खातों का लेखा-जोखा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना।
  • सभी ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के लिए सह-कोषाध्यक्ष नियुक्त करना।
  • संगठन द्वारा संचालित सभी खाते और समिति का आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट और आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर करवाना एवं इसकी रिपोर्ट की रिपोर्ट तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव, तालुका उपाध्यक्ष, तालुका संयोजक और तालुका वित्तीय अधिकारी को भेजना।
  • संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मासिक बैठक में भाग लेना ।
  • संगठन के तालुका सतर्कता अधिकारी को सभी समितियों के बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट प्रती भेजना और इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना ।
  • तालुका कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तालुका कोषाध्यक्ष के कार्यालय में अन्य लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

4. तालुका संयोजक के अधिकार और कर्तब्य

तालुका और सभी ग्राम पंचायत (यदि कोई है) संगठन के स्तर पर विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करना।

संगठन की सभी समिति के अध्यक्ष नियुक्त करना।

संगठन की सभी प्रकार की समिति के गठन के लिए बैठक की व्यवस्था करना।

आय. टी. कानूनों के अनुसार संगठन के सभी खाते के लिए ऑडिट प्राप्त करना।

संगठन की सभी प्रकार की समितियों के लिए समय-समय पर नियम और कानून बनाना और संबंधित समिति की मिनट बुक में दर्ज करवाना।

तालुका संयोजक संस्था / संगठन के विकास के लिए तालुका संवैधानिक पद धारक के साथ मिलने का हकदार है।

तालुका संयोजक तालुका स्तर के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के स्तर के पत्राचार के लिए पात्र है ।

तालुका संयोजक की अनुपस्थिति में, तालुका संयोजक के कार्यालय में अन्य लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

5. तालुका उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तब्य

सभी ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के लिए अध्यक्ष नियुक्त करना और ग्राम पंचायत (यदि कोई है) समिति संगठन के कार्य की देखभाल करना।

तालुका अध्यक्ष, तालुका संगठन के महासचिव के साथ तालुका और ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर पर गठित समितियों की मिनट बुक को बनाए रखने में सहयोग करना।

तालुका अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तालुका उपाध्यक्ष संगठन के तालुका अध्यक्ष के सभी अधिकारों और कर्तब्यों के साथ काम करेंगे।

तालुका उपाध्यक्ष संस्था / संगठन के विकास के लिए तालुका संवैधानिक पद धारक के साथ मिलने का हकदार है।

तालुका उपाध्यक्ष तालुका स्तर के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के स्तर के पत्राचार के लिए हकदार है।

कोर कमेटी के माध्यम से भेजे या किए गए प्रस्तावों की स्वीकृति संगठन के तालुका अध्यक्ष द्वारा करवाना।

तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव, तालुका संयोजक और संगठन की कोर समिति के समन्वय के साथ सभी ग्राम पंचायत (यदि हो तो) की समिति का गठन करना।

कार्य समिति और संगठन की कोर समिति की कम से कम दो बैठक में भाग लेना ।

6. तालुका वित्त अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) वित्त अधिकारी को ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के प्रभारी के रूप में नियुक्त करने के लिए निधी द्वारा धन जुटाना।

सदस्यता, विज्ञापन, इवेंट मैनेजमेंट, पत्रिका की छपाई और किसी भी नागरिक, उद्योगपति और किसानों के माध्यम से या भारतीय संविधान के अनुसार किसी अन्य कानूनी मदद के माध्यम से संगठन की बेहतरी और सुचारू कामकाज के लिए निधी जुटाना।

किसी समिति द्वारा उठाए गए या एकत्र किए गए कोष की त्रैमासिक रिपोर्ट तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव, तालुका उपाध्यक्ष, तालुका कोषाध्यक्ष और संगठन की कोर समिति को भेजना।

निधि संग्रह के लिए तालुका के वित्त सलाहकार को सभी तालुका अध्यक्ष, ग्राम पंचायत (यदि हो तो) और तालुका कोषाध्यक्ष, ग्राम पंचेत (यदि कोई हो) के अनुसार समन्वय करना चाहिए और रिपोर्ट तालुका महासचिव और कोर समिति को भेजना।

समय पर संचालित खातों का ऑडिट कराने के लिए और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट की प्रति तालुका महासचिव और कोर कमेटी को भेजना।

तालुका सतर्कता अधिकारी के साथ परामर्श करना एवं जानकारी देना।

7. तालुका सतर्कता अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

सभी कार्यक्रम के या अतीत में किए गए कार्यक्रम / जो हमारे संगठन द्वारा चलाया या चलाया गया था, उसके कार्यविधी की जांच करना

तालुका और ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर पर पद का लाभ उठाने वाले सभी अधिकारियों के चरित्र / नैतिक गतिविधियों और आचार संहिता की निगरानी नियमित आधार पर करना और इसके रिपोर्ट की प्रती तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव, तालुका अध्यक्ष और संगठन की कोर कमेटी को भेजना ।

ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर के लिए सतर्कता अधिकारी नियुक्त करना और ताल्लुका उपराष्ट्रपति और कोर समिति की स्वीकृति प्राप्त करना।

तालुका सतर्कता अधिकारी की अनुपस्थिति में, तालुका सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में सभी लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

तालुका और ग्राम पंचायत (यदि कोई है) हमारे संगठन के स्तर के कार्यालय में किसी भी अनियमितता के लिए जांच के लिए, तालुका सतर्कता समिति को तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव या संगठन की कोर समिति से अनुमोदन प्राप्त करना ।

8. तालुका प्रबंधक के अधिकार और कर्तब्य

सदस्यता कार्यक्रम, आपातकालीन सेवाओं, घटना प्रबंधन, कोर समिति और संगठन की अन्य समितियों के लिए आवश्यक सुविधाओं, उपयोगी सामग्रीयों आदि एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।

समिति द्वारा अनुमोदित और संगठन के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव या किसी अन्य अधिकारियों को सभी उपयोगी सामग्रियों या आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करना।

तालुका प्रबंधक द्वारा की गई कोई भी या सभी नीतियों या निर्णयों को तालुका अध्यक्ष और तालुका महासचिव द्वारा परिवर्तित या संशोधित किए जा सकते हैं (नियमों, नीति में किए गए या निर्णय में)।

तालुका के अध्यक्ष, तालुका के महासचिव, तालुका उपाध्यक्ष और कोर समिति के साथ तालमेल या संगठन के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना या लागू करना।

9. तालुका आपातकालीन सेवा अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के दौरान, तालुका के किसी भी हिस्से में खुश रहना, दुर्घटना, बाढ़, दंगों आदि को दूर करना, तालुका आपातकालीन सेवा अधिकारी संगठन के स्वयंसेवकों द्वारा बचाव कार्य में स्थानीय नागरिक निकाय, पुलिस प्रशासन द्वारा तैनात बल की मदद करेंगे।

संगठन द्वारा तालुका आपातकालीन सेवाओं को एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

इस टीम में केवल पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की ही नियुक्ती की  जाएगी।

इस टीम के सभी स्वयंसेवकों / सदस्यों / अधिकारियों को आत्मरक्षा में विषेशज्ञ होना चाहिए, किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए दिल से और मानसिक रूप से कठोर होना चाहिए, लोगों को बचाने या आपदा या दंगों के दौरान टीम की रक्षा के लिए, संगठन द्वारा सभी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।

प्रत्येक वर्ष इस टीम के स्वयंसेवक / सदस्य / अधिकारी के लिए कम से कम 15 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य है, प्रशिक्षण की व्यवस्था संगठन द्वारा की जाएगी।

इस टीम द्वारा आपदा या दंगा के दौरान स्थानीय प्रशासन की मदद करना ।

प्राकृतिक आपदा या दंगे के दौरान लोगों को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए संगठन द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी।

10. तालुका कार्यक्रम आयोजक के अधिकार और कर्तब्य

पूरे वर्ष के दौरान संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देना और इसे एजीएम द्वारा अनुमोदित करवाना।

अप्रैल माह में (अगले वित्तीय वर्ष के लिए) आने वाले वर्ष के कार्यक्रम के विवरण प्रस्तुत करना, ग्राम पंचायत के प्रभारी कोषाध्यक्ष (यदि कोई हो) के माध्यम से तालुका कोषाध्यक्ष के लिए। तालुका कार्यक्रम के आयोजक को पिछले वर्ष के दौरान तालुका द्वारा किए गए सभी कार्यक्रम के विवरण (स्थानीय / तालुका / भाषा में) मिलेंगे और व्यय की प्रतिलिपि तालुका कार्यक्रम के आयोजक को दी जाएगी।

संगठन के सभी मासिक बैठक में भाग लेने के लिए तालुका कार्यक्रम आयोजक और कार्यक्रम आयोजक के लिए ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के बैठक में भाग लेना अनिवार्य है।

11. तालुका जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर के लिए जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करना।

हमारे संगठन के बारे में उचित विवरण प्रदान करना।

सरकारी अधिकारियों से मिलना ।

तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव के साथ समन्वय स्थापित करना।

12. तालुका सूचना अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर के लिए सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करना।

सरकारी विभागों से सुझाव प्राप्त करना ।

राष्ट्रपति, महासचिव, उपराष्ट्रपति द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेना ।

13. तालुका कानूनी सलाहकार के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करना।

हमारे संगठन के सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान करना

14. तालुका ट्रेनर के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) स्तर के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना।

हमारे संगठन के सदस्यों / अधिकारियों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

15. तालुका आईटी सेल अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) स्तर के लिए आईटी सेल अधिकारियों की नियुक्ति करना।

सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्स एप और इंस्टाग्राम आदि) और वेबसाइट और ईमेल (यदि कोई हो) को बनाना।

16. तालुका प्रचार अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर के लिए प्रचार अधिकारी नियुक्त करना।

हमारे संगठन के प्रचार के लिए तालुका अध्यक्ष, महासचिव और आईटी सेल अधिकारियों के साथ समन्वय करना।

17. तालुका प्रवक्ता के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई है) स्तर के लिए प्रवक्ता व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

मीडिया के किसी भी / सभी प्रकार के कार्यक्रमों को जारी करने के लिए हमारे संगठन के तालुका अध्यक्ष, महासचिव और आईटी सेल अधिकारियों के साथ समन्वय करना।

इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसी भी / सभी ज्वलंत मुद्दे के लिए बयान देना।

18. तालुका लोक शिकायत अधिकारी के अधिकार और कर्तब्य

ग्राम पंचायत (यदि कोई हो) के लिए लोक शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करना।

सार्वजनिक शिकायतों को प्राप्त करने और तदनुसार काम करने के लिए ताकि किसी भी सदस्य / जनता द्वारा दी गई शिकायत का समाधान हो।

तालुका अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, आपातकालीन सेवा अधिकारी, कानूनी सलाहकार, प्रशिक्षक, सतर्कता अधिकारी, कोर समिति और हमारे संगठन के आईटी सेल अधिकारियों के साथ समन्वय और काम करना।

11. तालुका कोर कमेटी के अधिकार और कर्तब्य

तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव और तालुका कोषाध्यक्ष, तालुका कोर समिति के सदस्य होंगे, अन्य सदस्य संगठन द्वारा गठित समितियों से चुने जाएंगे या नामित किए जाएंगे, एक ही समिति से एक से अधिक सदस्य चुने या नामित नहीं किए जाएंगे, लेकिन विशेष मामले में तालुका महासचिव के पास एक से अधिक अतिरिक्त सदस्य के लिए अनुमोदन करने का अधिकार होगा (लेकिन किसी भी परिस्थिती में एक ही समिति के दो सदस्यों से अधिक के अनुमोदन का अधिकार तालुका महासचिव को नहीं होगा), किसी भी स्थिती में तालुका अध्यक्ष, तालुका महासचिव, तालुका कोषाध्यक्ष तालुका कोर कमेटी के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं।

तालुका कोर कमेटी को संगठन के सभी पदों की नियुक्ति और निष्कासन / डिबारिंग करना और संगठन द्वारा किए गए सभी कार्यक्रमों की देखभाल करना ।

तालुका कोर कमेटी सभी सदस्यों को तीन दिन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना (क्योंकि तीन दिन के प्रशिक्षण के बिना किसी भी सदस्य को संगठन द्वारा गठित किसी भी समितियों के किसी भी प्रकार के पद के लिए नामित या नामांकित नहीं किया जा सकता है, तालुका अध्यक्ष प्रशिक्षण अवधि के दौरान संगठन के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे) ।

नोट: राष्ट्रीय कोर समिति सभी पदाधिकारियों / अधिकारियों के कर्तव्यों और अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन / परिवर्तन के लिए पूरी तरह से सशक्त है और उनके महत्व (समय-समय पर) या राज्य समितियों की सिफारिशों के अनुसार किसी भी या सभी पदों का सृजन / आवंटन करना।

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